UP Anganwadi Gratuity: उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों के समान ही सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पहले, किसी भी यूनियन की किसी भी महिला कर्मचारी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था, लेकिन बहराईच की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोकिला शर्मा इसे राज्य उच्च न्यायालय में ले गईं और सुनवाई के बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त किया।
कोकिला शर्मा ने बीड़ा उठाया
कोकिला शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं Anganwadi Karyakarta का मानदेय और ग्रेच्युटी Gratuity बढ़ाने का अनुरोध किया है. याचिका में विभिन्न मामलों पर अन्य मांगें भी शामिल थीं।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोकिला शर्मा के वकील ब्रिजेश तिवारी और सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील के बीच लंबी बहस हुई. हालांकि, मामले पर बारीकी से विचार करने के बाद हाई कोर्ट High Court ने आंगनबाड़ियों Anganwadi के पक्ष में फैसला सुनाया। परिणामस्वरूप, यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी Anganwadi कार्यकर्ताओं को अब मानदेय और ग्रेच्युटी मिलेगी।
300,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को कई लाभ (UP Anganwadi Gratuity)
हाई कोर्ट High Court के फैसले के बाद आंगनबाड़ियों Anganwadi में खुशी की लहर है, जिससे राज्य की करीब 1.89 लाख कार्यकर्ताओं और 1.60 लाख से ज्यादा सहायिकाओं Sahayika को फायदा होगा. गौरतलब है कि इस मामले पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था.
यूपी में आंगनबाड़ियों Anganwadi को यह लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए मामला अदालत में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे यूपी में भी लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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