Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 400,000 शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए नियम बनाए हैं। प्रस्तावित बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 की राज्य कैबिनेट द्वारा समीक्षा की जायेगी. राज्य कर्मचारी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए, शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
पटना में शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 400,000 शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए नियमावली तैयार की है।
बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली, 2023 को जल्द ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जायेगी.
नियमों में कहा गया है कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारी माने जाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जायेगी.
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को तीन जिलों में से चुनने का अवसर मिलेगा जहां उन्हें एक नया स्कूल सौंपा जाएगा। वे अपने पसंदीदा जिले में जिस स्कूल में नियुक्त किए गए हैं, उसमें योगदान देने के लिए जिम्मेदार होंगे।
कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी की उम्मीद
Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने संबंधी नियमावली पूरी कर ली गयी है.
आगामी कैबिनेट बैठक के दौरान नियमों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को योग्यता परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर देने का प्रावधान है।
Bihar Teacher News: दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। जो शिक्षक पहले से नियोजित हैं और बिहार लोक सेवा आयोग में सफल हुए हैं, उन्हें दक्षता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.
जो शिक्षक नियोजित हैं और राज्य कर्मचारी माने जाते हैं उन्हें विशेष शिक्षक कहा जाता है। इन शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से शिक्षा विभाग को नियमावली से ‘विशेष’ शब्द हटाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.
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