Bihar B.Ed Teacher News: बिहार में बीएड शिक्षकों की मान्यता रद्द, अब नौकरी पर तलवार!

Bihar B.Ed Teacher News: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में बीएड शिक्षकों B.Ed Teacher को यह फैसला देकर बड़ा झटका दिया है कि वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि B.Ed डिग्री के आधार पर की गई नियुक्तियों पर फिर से विचार करना होगा और केवल D.El.Ed डिग्री वाले शिक्षक ही प्राथमिक कक्षा के पदों के लिए पात्र होंगे।

पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की उस अधिसूचना को पलट दिया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय prathamik vidyalay के शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री वाले प्राथमिक विद्यालय prathamik vidyalay के शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं हैं।

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उच्च न्यायालय Supreme court ने फैसला सुनाया है कि मूल 2010 एनसीटीई अधिसूचना के आधार पर की गई नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, और योग्य उम्मीदवारों candidates को केवल उन्हीं पदों पर बरकरार रखा जा सकता है, जिन पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था।

प्राथमिक कक्षाओं में केवल इन्हें मिलेगी नियुक्ति

Bihar B.Ed Teacher News: बिहार में बीएड शिक्षकों की मान्यता रद्द, अब नौकरी पर तलवार!
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विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि केवल डीएलएड D.El.Ed डिग्री वाले शिक्षकों को ही प्राथमिक कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने 28 जून, 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी एक अधिसूचना पर विवाद किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्राथमिक कक्षाओं में बी.एड डिग्री वाले शिक्षक पात्र थे। इस अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय uchchatam nyayalaya में ले जाया गया और बाद में इसे अमान्य कर दिया गया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने घोषणा की थी कि बी.एड डिग्री B.Ed वाले व्यक्तियों को प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक shikshak के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा में 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना आवश्यक होगा। हालाँकि, सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने इस अधिसूचना को पलट दिया।

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