UP सहायक अध्यापक भर्ती में गलत प्रश्न: परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में गलत प्रश्न पर एक अंक देने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 28 नवंबर को तलब किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए उन पर अवमानना का आरोप क्यों न लगाया जाए.
कोर्ट ने अधिकारियों को एक अंक देने के आदेश का पालन करने के लिए बैठक कर योजना बनाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। अदालत ने माना कि दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है. हालाँकि, कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि अधिकारी एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को एक अंक दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन कोई राहत नहीं मिली. एक साल बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अवमानना याचिका दायर की गई है। अधिकारियों की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था, लेकिन अदालत संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि अधिकारियों के वकील केवल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे।
अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने नियुक्ति देने में कोई कानूनी बाधा नहीं होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से बचने और एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की हार के बावजूद उन्होंने याचिकाकर्ताओं को एक अंक देने का आदेश अभी तक लागू नहीं किया है. अदालत ने उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को यह बताने के लिए बुलाया है कि उन्होंने 25 अगस्त, 2021 को खंडपीठ के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।
Join Telegram Group For Updates : Click Here
Read Also
I am Satish Kumar. I am a blogger and content creator at edulearnhub.com. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.