68500 शिक्षक भर्ती: सीबीआई जांच का मामला फिर उठा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां तक पहुंची जांच?

68500 शिक्षक भर्ती: सीबीआई जांच का मामला फिर उठा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां तक पहुंची जांच?

68500 भर्ती मामले में फिर से उठी है सीबीआई जांच की बात. कोर्ट ने नतीजों में मिली गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की प्रगति पर सवाल उठाया है. अनियमितताओं के चलते परीक्षा नियामक के सचिव को निलंबित कर दिया गया है.

पदोन्नति काउंसलिंग: पहले दिन की अपडेट, जानिए क्या हुआ?

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पांच साल बाद दोबारा खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है. मामले पर जनवरी में आगे की चर्चा होगी.

68500 शिक्षक भर्ती: सीबीआई जांच का मामला फिर उठा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां तक पहुंची जांच?
68500 शिक्षक भर्ती: सीबीआई जांच का मामला फिर उठा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां तक पहुंची जांच?

सरकार ने 68500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 जनवरी 2018 को आदेश जारी किया था. लिखित परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि, 13 अगस्त को घोषित परिणामों में महत्वपूर्ण अनियमितताएं थीं। जिन दो उम्मीदवारों ने परीक्षा भी नहीं दी थी, उन्हें सफल घोषित कर दिया गया और 23 उम्मीदवार जो असफल हो गए, उन्हें उत्तीर्ण कर दिया गया। ये अनियमितताएं सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की सचिव डॉ. सुत्ता सिंह को अनियमितता के चलते शासन ने आठ सितंबर 2018 को निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस इरशाद अली ने अभ्यर्थियों की याचिकाओं के आधार पर मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए. हालाँकि, सरकार ने अपील की और डबल बेंच ने सीबीआई जाँच को अनावश्यक माना। इसके बावजूद सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी. कुलदीप कुमार नाम के अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर 5 दिसंबर को सुनवाई हुई.

कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों को परिणाम भुगतना होगा. यह पाया गया कि सरकार के विज्ञापन के आधार पर सहायक शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 का उल्लंघन किया गया। परिणामस्वरूप, 68,500 सहायक शिक्षकों की पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए।

Join Telegram Group For Updates : Click Here

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *